वेब स्टोरी

ई-पेपर

लॉग इन करें

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत युवाओं को मिलेगा 50 लाख रुपये तक का बैंक ऋण

स्वरोजगार स्थापित करने के लिए पोर्टल अथवा एमपी ऑनलाइन केंद्र पर करें आवेदन

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत जिले के शिक्षित एवं बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिए लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। योजना के माध्यम से पात्र युवाओं को नवीन उद्योग, सेवा अथवा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाइयों की स्थापना हेतु 50 हजार रुपये से 50 लाख रुपये तक तथा सेवा एवं व्यवसाय इकाइयों के लिए 50 हजार रुपये से 25 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध है। योजना का लाभ केवल नई इकाइयों की स्थापना के लिए दिया जाएगा।

योजना के अंतर्गत आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना, आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना तथा न्यूनतम 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ ही आवेदक के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 12 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

योजना में स्वीकृत ऋण पर हितग्राहियों को 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान का लाभ अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थी योजना के लिए स्वयं पोर्टल के माध्यम से अथवा निकटतम एमपी ऑनलाइन केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन, कोटेशन सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, कम्बल केंद्र के पास, नई आबादी, मंदसौर कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

Top News Wala
Author: Top News Wala

news wala

trfgcvkj.blkjhgfd

Leave a Comment

और पढ़ें
और पढ़ें